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Bihar Crime Control Act 2024:बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 क्या है?

Bihar Crime Control Act 2024: बिहार सरकार ने फरवरी 2024 के बजट सत्र में 29 फरवरी को विधानसभा के द्वितीय पाली में एक बिल पेश किया जो उसी दिन विपक्षियों के भारी विरोध के बाद स्पीकर नंद किशोर यादव ने बहुमत से पास कर दिया..लेकिन ये विरोध ऐसे ही नहीं हुआ इस बिल को पास करवाने के लिए सरकार को मशक्कत क्यों करनी पड़ी और बिल के पास होने वाले नए कानून में अब क्या बदलाव होगा आइए आपको बताते हैं…

bihar crime control act 2024
अपराध नियंत्रण कानून 2024 हुआ लागू

’43 साल बाद आया है नया कानून’

बिहार में कल तक 43 साल पुराना अपराध नियंत्रण कानून लागू था जो 1981 में लागू किया गया था, अब जब कल विधानसभा से नया अपराध नियंत्रण कानून लागू हो गया है तो 43 साल बाद बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए नया कानून लागू होने जा रहा है।

पिछले साल जब महागठबंधन की सरकार सत्ता में थी तो कुछ महीने पहले बिहार के बक्सर जिले में एक जनसभा में सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार और 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार से माफियाओं का सफाया कर देंगे, माफिया चाहे पाताल में छुप जाए या नेपाल चले जाए सरकार ढूंढ-ढूंढ कर उनको खत्म करेगी और उनका पिंडदान कर दिया जाएगा,अगर फिर भी माफिया सावधान नहीं हुए तो बिहार में भी बुलडोजर चलेगा और अपराधियों के घरों को ध्वस्त किया जाएगा।

‘बिहार में योगी के बुलडोजर मॉडल की शुरुआत’

Samrat Chaudhary in Buxar
बक्सर में सम्राट चौधरी

2024 के अपराध नियंत्रण कानून(Bihar Crime Control Act 2024) को सम्राट चौधरी की उसी से बयान से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि अब जब बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है।

‘अपराध नियंत्रण कानून 2024(Bihar Crime Control Act 2024) में क्या है?’

इस विधेयक के पास होने के बाद बिहार से हर प्रकार के माफिया राज को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिसमें 5 से 7 साल की सख्त सजा का प्रावधान होने की संभावना है। सरकारी विभाग में गड़बड़ी करने वाले और बालू-जमीन-शराब के माफियाओं को भी इसी एक्ट के तहत सजा मिलेगी।
अपराध नियंत्रण कानून 2024(Bihar Crime Control Act 2024) के लागू होने के बाद अब जिले के डीएम के पास असीमित शक्तियां होगी जिसके तहत वह निम्न कार्रवाई कर सकते हैं;

  • जिले के डीएम अब किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के साथ-साथ जेल भेजने या फिर बेल देने के अधिकारी हो गए हैं। इसका मतलब जिलाधिकारी अब किसी को गिरफ्तार करने का वारंट भी खुद जारी कर सकते हैं।
  • सभी तरह के माफिया बालू शराब जमीन इत्यादि, इसके साथ ही मानव तस्करी, देह व्यापार, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, महिलाओं पर छींटाकशी, बच्चे या महिलाओं से यौनाचार के मामले में किसी भी जिले के जिलाधिकारी सीधी कार्रवाई कर सकते हैं, इन लोगों को असामाजिक तत्व की श्रेणी में रखा जाएगा और अगर डीएम चाहे तो उन्हें 6 माह के लिए जिला या राज्य से बाहर निकाल सकते हैं।
  • जिलाधिकारी के साथ-साथ इंस्पेक्टर तक के अधिकारी को किसी का सामान जब्त करने और उसके घर की तालाशी लेने का अधिकार होगा।
  • कानून(Bihar Crime Control Act 2024) का उल्लंघन करने के मामले में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
  • हालांकि इस एक्ट(Bihar Crime Control Act 2024) के तहत जिलाधिकारी किसी पर दंडात्मक कार्रवाई करते हैं तो उसकी सूचना राज्य सरकार को 5 दिनों के अंदर देनी होगी और 12 दिनों के भीतर सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी।
  • धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर और समुदायों के बीच शब्दों से घृणा फैलाने वाले भी असामाजिक तत्व माने जाएंगे और उनके ऊपर डीएम के पास जिला बदर करने या फिर जेल भेजने का अधिकार होगा जिसमे 7 साल तक की सजा दी जा सकती है।
  • कोई व्यक्ति जो ग्रुप बनाकर अपराध करता हो या किसी अपराधी सिंडिकेट का हिस्सा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक लाभ के लिए किसी के साथ हिंसा या हिंसा की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है तो इस नियम(Bihar Crime Control Act 2024) के मुताबिक उसका जेल जाना तय हो जाएगा।

‘सार्वजनिक स्थल पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य’

अपराध नियंत्रण कानून(Bihar Crime Control Act 2024) के साथ-साथ बिहार विधानसभा में बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024 भी ध्वनि मत से पारित हो गया है जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी(CCTV) लगाना अनिवार्य होगा इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर निजी सीसीटीवी कैमरा के मदद से भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार पिछले 30 दिनों तक का रिकॉर्ड आम आदमी से मांग सकती है जिसके परिसर में अपना निजी सीसीटीवी लगा हुआ होगा।

‘बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 का विरोध क्यों?’

Congress MLA Ajeet Sharma opposed Bihar crime control act 2024
काँग्रेस विधायक अजीत शर्मा

फरवरी 2024 के बजट सत्र के अंतिम दिन से एक दिन पहले जब बिहार सरकार विधानसभा में इस बिल को लेकर आई तब विपक्षियों ने इस पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, विधायक दल के नेता और कांग्रेस MLA अजीत शर्मा ने मार्च 2024 तक इसे लेकर लोगों की राय लेने का सुझाव दिया।


अजीत शर्मा ने कहा कि इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया है इसीलिए इसे सोच-विचार कर पास करना ज्यादा बेहतर होगा और इसके लिए मार्च 2024 तक लोगों भी राय भी इस कानून (Bihar Crime Control Act 2024) को पास करवाने के लिए लिया जाना चाहिए।

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‘अपराध नियंत्रण कानून 2024 की जरूरत क्यों?’

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक बिहार में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है, अगर सिर्फ महिलाओं की बात की जाए तो साल 2022 में एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक महिलाओं के विरुद्ध अपराध में बिहार देश में तीसरे नंबर पर है.. बिहार से ऊपर सिर्फ दो राज्य हैं जिसमें कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। साल 2022 में बिहार में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की 3664 घटनाएं हुई थी कर्नाटक में साल 2022 में 402 घटनाएं दर्ज की गई थी तो साल 2021 में 387 घटनाएं दर्ज हुई थी।


नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो(NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सख्त अपराध नियंत्रण कानून(Bihar Crime Control Act 2024) की जरूरत है और बिहार सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए 43 साल पुराने चले आ रहे कानून को संशोधित कर दिया है जिसका नामकरण बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024(Bihar Crime Control Act 2024) के रूप में किया गया है।
उम्मीद है हमने इस एक्ट (Bihar Crime Control Act 2024) से जुड़े हर जानकारी को साझा कर दिया है,इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं..

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